पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन में खातों पर लगी रोक हटी: अपर मुख्य सचिव

पटना ( बिहार )

बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राशियों के उपयोग को लेकर नया निर्देश जारी किया है, इस आदेश में ,विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है ,उन कार्यों एवं राशि के भुगतान पर लगी रोक को इस शर्त के साथ हटा दिया है कि कार्यों का क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और धन राशि भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से निर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए, विभाग के अपर मुख्य सचिव, अमृत लाल मीणा ने इस का कार्यालय आदेश जारी कर दिया है, इस में बताया गया है कि इसके पूर्व 24 अगस्त को विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, इस में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा सकता है,इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है,इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना,15 वें वित्तआयोग से प्राप्त राशि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं ,ग्रामीण क्षेत्र में सोलर लाइट योजना,केंद्र व राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिनका चयन या क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की  प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका होगी। एक दूसरी सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग  मद की 1112 करोड़ राशि राज्य को आवंटित की है,इस राशि का उपयोग ,राज्य की ग्राम पंचायतों में नल जल योजना, छठ घाटों का निर्माण, कचरा प्रबंधन, और पक्की गली नाली के निर्माण में किया जाएगा, 15 वे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत टाईड स्कीम के तहत यह राशि राज्य को प्राप्त हुई है, इसका खर्च वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजनाओं में किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि की जानकारी पंचायती राज ,मंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाता को दी है।

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