बेतिया (प० चम्पारण )
पंचायत आम निर्वाचन चुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु पश्चिम चंपारण जिला के शास्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराना अति आवश्यक हैं। नियमानुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्रत्येक 3 वर्ष पर कराना अनिवार्य है साथ ही प्रत्येक वर्ष शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराना अति आवश्यक है। पंचायत आम निर्वाचन चुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु पश्चिम चंपारण जिला में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों द्वारा थानावार शास्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश जारी किया गया है जो निम्न प्रकार से है:-
जिला दंडाधिकारी पश्चिम चंपारण के आदेशानुसार सभी सस्त्र अनुज्ञप्तिधारी धारकों को निर्धारित तिथि को समयावधि के बीच उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है।