बेतिया। सहायक श्रम आयुक्त प्राधिकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के न्यायालय ने सुरक्षा गार्डों की बीच बकाया राशि का दुगना भुगतान करने का आदेश दिया है।इस जारी आदेश के अंतर्गत सिक्योरिटी एजेंसी को सुरक्षा गार्ड के बीच कुल 59 लाख99 हजार 700 रुपए का भुगतान करना होगा।यह भुगतान 1माह के भीतर न्यायालय के समक्ष करना होगा।
अधिवक्ता सुनील कुमार सहाय ने संवाददाता को बताया कि स्थानीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिला स्वास्थ समिति के अधीन सुरक्षा एजेंसी के रूप में अनुबंधित एजेंसी की ओर से सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाइजर के रूप में कुछ लोग कार्य कर रहे थे। जिन्हें एजेंसी की ओर से निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था।इसके एवज में,मोती लाल यादव सुरेंद्र नाथ वर्मा शशि भूषण कुमार वर्मा उषा वर्मा रजनीश कुमार वर्मा जूही देवी बृजेश यादव धनंजय ओझा पिंटू मिश्रा अनिल कुमार संगीत राम विजय कुमार कुशवाहा मनोज कुमार भारती जय प्रकाश राम गुड़िया देवी रवीश कुमार भारती प्रह्लाद प्रसाद राजेश कुमार शुक्ला संध्या देवी सुनील सिंह एवं विजेंदर सिंह ने सहायक श्रम आयुक्त नीरज नयन के न्यायालय में परिवाद दायर किया था। दावा में मजदूरों ने बताया कि जहां बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सभी वेतन भुगतान एवं नियमित रूप से भुगतान नहीं किया गया है।साथ में दावा पत्र में न्यायालय के द्वारा विभिन्न तिथियों के निर्धारित करते हुए प्रतिवादी से कारणपिरछा की गई। दोनों पक्षों की दलील को सुनने और अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद सहायक श्रमायुक्त ने मजदूरों के दावा को सही पाते हुए बकाया मजदूरी 1 गुना मुआवजा राशि अर्थात बकाया राशि29 लाख98 हजार850के विरुद्ध59लाख 99हजार700 रुपिया काभुगतानआदेश जारी कर दिया है।