नाबालिग से छेड़खानी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई

बेतिया से शहाबुद्दीन अहमद की रिपोर्ट

स्थानीय बेतिया व्यवहार न्यायालय में एक नाबालिग से छेड़खानी के मामले में, न्यायालय के एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो के अरुण कुमार ने केस की सुनवाई पूरी करते हुए छेड़खानी करने के एक मामले में प्राथमिकी अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,वही ₹10 हजार अर्थदंड भी लगाया है,सजायफ्ता अभियुक्त, रामनगर थाना क्षेत्र के जोलहा टोली वार्ड नंबर 10 निवासी,सेल्हू मियां हैं, पोक्सो के प्रभारी अन्य विशेष लोक अभियोजक, जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 8 में 5 वर्ष तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में 3 वर्ष की सजा के साथ चलाने का आदेश दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि जनवरी 2020 में एक नाबालिग लड़की अपने पड़ोसी के बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचा कर वापस घर लौट रही थी तभी रास्ते में पूर्व से घात लगाए हुए अभियुक्त ने नाबालीग को बगल के गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी,नाबालिक के चिल्लाने व शोर मचाने पर अगल-बगल के लोग इकट्ठा हो गए,उसके बाद   अभियुक्त को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया,पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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