सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु एवं बिहार सरकार को मनीष कश्यप मामले में भेजा नोटिस

दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार से जवाब मांगा हैं। मनीष को दक्षिणी राज्य में प्रवासी कामगारों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर ने अपने खिलाफ दर्ज पांच प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग की है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। कश्यप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो राज्यों में पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक अपराध को लेकर कई कार्यवाही नहीं की जा सकती। दवे ने कहा कि मैं अनुरोध कर रहा हूं कि बिहार की प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी रहने दें। अन्य को इसी के साथ जोड़ दें। मुझे तमिलनाडु ले जाया जा रहा है जहां की भाषा मुझे समझ में नहीं आती है।

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