पटना। बिहार में बालू का खनन बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को बड़ी राहत देते हुए बालू खनन की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। इससे बालू संकट उत्पन्न होने के पहले सूबे को बड़ी राहत मिल गयी है। बिहार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल बालू खनन की अवधि विस्तारित की है बल्कि संबंधित प्राधिकार सिया को भी इस दौरान बंदोबस्तधारियो को आवेदन करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछली बार सूबे में 25 दिसंबर तक ही बालू खनन को मंजूरी दी थी। इसके बाद पिछले दिनों खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी कार्य विभागों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी और उन्हें आवश्यकता के अनुसार बालू का भंडारण कर लेने को कहा था। हालांकि विभाग राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी निर्णय लिया था। बिहार में इस समय सभी जिलों में बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया चल रही है। बालू खनन की अवधि बढ़ने से लोगों को काफी राहत मिलेगी