बेतिया से शहाबुद्दीन अहमद की रिपोर्ट
बेतिया। रेलवे प्रशासन ने रेलवे परिसर स्टेशन हो या ट्रेन में फेस मास्क नहीं पहनने वालों को ₹500 का जुर्माना भरना होगा, रेलवे ने इसी साल 17 अप्रैल को लागू जुर्माने की प्रधान को 16 अप्रैल 2022 तक जारी रखने का फैसला किया है, इसकी अधिसूचना सभी रेल मंडलों को भेज दी गई है ,भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर यह कदम उठाया है, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है, और विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की आशंका भी जताई है,मास्क का अनिवार्य उपयोग न करने पर जुर्माने का प्रावधान को रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड के नियम के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, इसके तहत रेलवे परिसर में थूकने पर भी जुर्माने की व्यवस्था है, नियमानुसार रेलवे परिसर, स्टेशन के अंदर थूकते हुए पाए जाने अथवा गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा,इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा, मास्क नहीं पहनने वाले रेल यात्रियों को ₹500 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।