बेतिया से शहाबुद्दीन अहमद की रिपोर्ट
बेतिया व्यवहार न्यायालय के ऐ डी जे सह विशेष न्यायाधीश सॉक्सो अरुण कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ और 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है, सजायाफ्ता अभियुक्त , देवीपुर बाजार निवासी अर्जुन साहनी है, पोक्सो के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक, जयशंकर तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि घटना 2018 की है,नाबालिग लड़की अपने घर पर अकेली सोई थी,तभी अभियुक्त घर पहुंच कर कहां गए तुम्हारे खेत में बंदर घुस गया है ,इसको देखने के लिए वह अपने खेत में गई, चारों तरफ देखी तो बंदर नहीं देखा,तभी अभियुक्त वहां पहुंचा, तभी आभियुक्त उसको हथियार का भय दिखाकर हत्या की धमकी दी, इसके बाद अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया,कुछ दिनों बाद तक शारीरिक शोषण करता रहा,इससे त्रस्त होकर लड़की ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, विचारण एवन दोनों पक्षों के कागजी सबूत पर बहस एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सबूत के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा तथा376 केस में 20वर्ष की कठोर कारावास के साथ 20 हजार आर्थिक दंड भी लगाकर सजा सुनाई है।